
K. D.
गुरुग्राम की किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। किशोरी की शिकायत पर गुरुग्राम के पालम थाने से यहां ट्रांसफर होकर आई एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए शहर कोतवाली पुलिस ने किशोरी की चाचाी और दो आरोपियों के खिलाफ पोक्सो ऐक्ट समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गुरुग्राम के पालम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया कि पिछले साल अपने चाचा के घर रहने के लिए गई थी। आई थीं। सितंबर 2023 में उसकी चाचाी रागिनी उपाध्याय अपने बेटे के नाम से पूजा कराने की बात कही थी, तब वह भी चाची के साथ यहां आने के लिए तैयार हो गई थी। नौ सितंबर को बस में सवार होने के दौरान राम किशोर नाम का शख्स बस में मिला था। चाचाी उसके साथ यहां पहुंची थी। यहां पहुंचने पर होटल अलका में दो कमरे बुक किए थे।
होटल में पहले से ही चाची का परिचित नीरज नाम का युवक मौजूद था। आरोप है कि देर रात उल्टी होने पर उसे दवा दी गई, जिसके खाते ही वह बेहोश हो गई। होश में आने पर देखा कि नीरज उसके बगल में लेटा हुआ था।
आरोप है कि नीरज का विरोध करने पर उसने कहा कि उसकी चाची की सहमति से ही गलत कार्य किया है। इस संबंध में जब उसने चाची से शिकायत की तब चाची ने किसी को भी कुछ बता देने से इंकार किया। आरोप है कि उसके बाद फिर से उसे बेहोशी की दवा खिलाकर रामकिशोर ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर चाची ने उसके साथ अभद्रता करते हुए हत्या की धमकी दी।
यहां से वापस लौटने पर चाची अक्सर उसे रामकिशोर के पास भेजती रही तब भी उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया।
चचेरे भाई बहनों को उसने जब इस संबंध में बताया तब पूरे परिवार की हत्या करवा देने की धमकी दी गई। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने जानकारी दी कि ट्रांसफर होकर आई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। किशोरी को जल्द ही बयान के लिए बुलाया जाएगा