
जनघोष-ब्यूरो
हरिद्वार: विदेशी मदिरा की दुकान को फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए हासिल करने का बड़ा मामला सामने आया है। आबकारी विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि रूड़की के आसफनगर झाल क्षेत्र में विदेशी शराब की दुकान आवंटित कराने के लिए आवेदक ने कूटरचित आयकर दस्तावेज़ों का सहारा लिया। इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी की ओर से थाना सिडकुल में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

आबकारी विभाग के मुताबिक, अरविन्द कुमार पुत्र ओमकार निवासी रूड़की ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में आसफनगर झाल की विदेशी मदिरा दुकान लॉटरी के माध्यम से प्राप्त की थी। इसके लिए उसने जो आयकर रिटर्न दस्तावेज़ प्रस्तुत किया, वह सत्यापन में फर्जी पाया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मनोज कुमार, निवासी गंगोनी कुंज, पनियाला रोड ने 18 मार्च और 3 अप्रैल को दो शिकायती पत्र प्रेषित किए।

जांच के बाद आयकर अधिकारी, वार्ड-1(3)(4) रुड़की ने साफ कर दिया कि जिस पावती संख्या का उपयोग किया गया है, वह या तो संदिग्ध है या गलत ढंग से पेश की गई है। आय विवरणी में बताई गई कुल आय 5,01,100/- बताई गई थी, जो जांच में प्रमाणित नहीं हो सकी। गौरतलब है कि इसी दुकान का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया गया था, जो कि पिछले वर्ष के आवंटन के आधार पर होता है।

इस प्रकार, न केवल दुकान का प्रथम आवंटन, बल्कि उसका नवीनीकरण भी फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर हुआ है।
जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिजोला ने थाना सिडकुल में दी गई तहरीर में इस पूरे प्रकरण का विवरण देते हुए आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। सिडकुल थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।