DM की बड़ी कार्रवाई: पूर्व विधायक कुंवर प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप सिंह के तीनों शस्त्र लाइसेंस एक साथ निलंबित–निरस्त..

जनघोष-ब्यूरो
हरिद्वार/देहरादून —
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की रिपोर्ट पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह के तीनों असलहों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित व निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई उस प्रकरण के बाद की गई है, जिसमें दिव्य प्रताप सिंह पर कार रोककर मारपीट करने, लाइसेंसी पिस्टल/रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने और हथियारों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे थे।

15 नवंबर को राजपुर थाना क्षेत्र में आर. यशोर्धन की तहरीर पर दर्ज मुकदमा (अपराध संख्या 217/2025) की जांच में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों ने दिव्य प्रताप सिंह की भूमिका की पुष्टि की। आरोप है कि उन्होंने वादी और पीड़ित निशांत यादव की कार रोककर उनसे मारपीट की और अपने लाइसेंसी हथियार लहराकर डराया-धमकाया। जांच में शस्त्रों के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर मुकदमे में धारा 126/352 बीएनएस व धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी भी की गई।

दिव्य प्रताप के नाम पर जनपद हरिद्वार में तीन शस्त्र अनुज्ञाएँ—दो 32 बोर रिवॉल्वर (लाइसेंस नंबर 2108/13 और 1909/13) तथा एक बंदूक (लाइसेंस नंबर 2104/13)—दर्ज थीं। इन लाइसेंसों के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के ठोस प्रमाण मिलने पर DM ने इन्हें निरस्त करने का आदेश पारित किया।

DM मयूर दीक्षित ने कहा कि लाइसेंसधारी ने शर्तों का उल्लंघन किया है और ऐसी स्थिति में जनसुरक्षा सर्वोपरि है। निर्देश जारी किए गए हैं कि कारण बताओ नोटिस की प्रति आरोपी को तामील कराई जाए, तामिली रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में समय से प्रस्तुत हो तथा सभी निरस्त हथियार पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित जमा कराए जाएं। प्रशासनिक एक्शन के बाद मामला और गंभीर हो गया है और पुलिस हथियार कब्जे में लेने की प्रक्रिया में जुट गई है।

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